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    भारत की समान नागरिक संहिता – सिर्फ एक मुस्लिम मुद्दा नहीं

    हिंदू, मुस्लिम और सभी धर्मों के लोगों के लिए एक ही आपराधिक कानून है। मुसलमानों की तरह, प्रत्येक धर्म के अपने व्यक्तिगत कानून हैं। हिंदुओं के पास हिंदू पर्सनल लॉ है जो वेद, स्मृति और उपनिषद जैसे उनके धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है।

    समय बीतने के साथ साथ भारत के लिए “समान नागरिक संहिता” की मांग की आवाज़ें बढ़ती जा रही हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि भारत में केवल मुसलमानों को ही विशेषाधिकार प्राप्त हैं। और वे सोचते हैं कि “समान नागरिक संहिता” देश में लागू  होगा तो, भारतीय मुसलमानों को देश के बाकी नागरिकों  के बराबर एक जैसे नियमों के अंतर्गत लाएगा। जब भी “समान नागरिक संहिता” पर चर्चा होती है तो मीडिया मुस्लिम तस्वीर ही दिखाता है जिससे यह आम धारणा बन गई है कि भारत की समान नागरिक संहिता केवल मुसलमानों को ही प्रभावित करेगी। लेकिन सच्चाई इसके उलट है।

    कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ‘एक देश एक कानून’ में विश्वास करते हैं। कुछ लोग का कहना  हैं, भारत का संविधान यहाँ रहने वाले सभी नागरिकों के लिए “एक समान नागरिक संहिता” चाहता है, इसलिए हमें इसे लागू करना चाहिए। आइए इसका विस्तार से विश्लेषण करते हैं।

    भारत के लिए समान नागरिक संहिता क्या है?

    आइए बुनियादी बातों के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि बुहत सारे लोग “समान नागरिक संहिता” को बिना पढ़े और बगैर समझे इसका समर्थन या विरोध करते हैं।

    भारत में “समान अपराधिक क़ानून ” सबके के लिए समान है

    भारत में सभी आपराधिक क़ानून हर नागरिक के लिए एक समान हैं और सभी पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। हिंदू, मुस्लिम और सभी धर्मों के लोगों के लिए एक ही आपराधिक कानून है।

    भारत में “समान नागरिक क़ानून ” भी सबके के लिए समान है

    भारत में “नागरिक क़ानून (civil code)” भी सबके के लिए समान है, जो सभी धर्मों पर लागू होता है।
    उदाहरण: धन संबंधी लेनदेन के लिए क़ानून, एन्कम्ब्रन्स क़ानून (जिसमें यह लिखा होता है कि कोई प्रॉपर्टी क़ानूनी और वित्तीय गड़बड़ियों से मुक्त है या नहीं.), संपत्ति में विवाद, आदि..- हिंदुओं, मुसलमानों और सभी धर्मों के लोगों के लिए क़ानून समान हैं।

    कुछ व्यक्तिगत मामलों के लिए “समान नागरिक क़ानून ” में छूट का प्रावधान है

    केवल कुछ व्यक्तिगत मामलों (personal affairs) जैसे – विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने की प्रथा, के लिए सभी धर्मों का अपने अपने धार्मिक ग्रंथों के आधार पर अपने व्यक्तिगत क़ानून होते हैं।

    उदाहरण के लिए, हिंदुओं के पास हिंदू पर्सनल लॉ है जो वेद, स्मृति और उपनिषद जैसे उनके धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है। मुसलमानों के लिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ उनके ग्रंथों कुरान, और सुन्नत (पैगंबर मुहम्मद की बातें और जीवन) पर आधारित है।

    हिंदुओं और मुसलमानों की तरह, ईसाई, यहूदी और पारसी जैसे अन्य समुदायों के लिए भी अपने धार्मिक ग्रंथों के आधार पर अपना व्यक्तिगत कानून है।

    समान नागरिक संहिता क्या करने की कोशिश कर रही है?

    “समान नागरिक संहिता” का उद्देश्य एक सामान्य कानून लाना है, जो विशुद्ध व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने की प्रथा के लिए सभी धार्मिक समुदायों पर समान रूप से लागू होगा।

    क्या “समान नागरिक संहिता” केवल मुसलमानों को प्रभावित करती है?

    हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी और पारसी जैसे सभी समुदायों के पास पर्सनल लॉ (व्यक्तिगत मामलों के क़ानून) हैं। भारत के लिए एक समान नागरिक संहिता न केवल मुसलमानों को बल्कि सभी समुदायों को प्रभावित करेगी।

    आदिवासी और बौद्ध “समान नागरिक संहिता” का कठोरता से विरोध करते हैं

    मुस्लिम पर्सनल लॉ (मुस्लिम व्यक्तिगत मामलों के कानून) में मुसलमानों को क्या विशेष अधिकार प्राप्त हैं?

    केवल 4 व्यक्तिगत मामले हैं जो भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार शासित होते हैं। वो हैं:

    1. विवाह
    2. तलाक
    3. विरासत और
    4. वक़्फ़ निकाय (वक़्फ़ निकाय धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए परोपकारी लोगों द्वारा दान की गई चल और अचल संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं । वक्फ बोर्ड केंद्र सरकार वक्फ अधिनियम 1995 द्वारा शासित होते हैं) ।

    ऊपर बताये गए केवल 4 व्यक्तिगत मामलों को छोड़कर बाकी सभी नागरिक मामले, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत नहीं आता है और इसके लिए मुसलमानों को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, उनके साथ भी वही कानून लागू होता है जो भारत के किसी अन्य नागरिक लिए प्रयोज्य है ।

    मुस्लिम पर्सनल लॉ अंतर-धार्मिक विवाहों पर लागू नहीं होता है

    यदि कोई मुस्लिम पुरुष या महिला किसी ग़ैर-मुस्लिम से शादी करती है, तो विवाह और तलाक “विशेष विवाह अधिनियम” के अंतर्गत आते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ अंतर-धार्मिक विवाहों पर लागू नहीं होता है।

    मुस्लिम पर्सनल लॉ आपराधिक मामलों पर लागू नहीं होता है

    मुस्लिम पर्सनल लॉ आपराधिक मामलों पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। मुसलमानों के लिए सभी आपराधिक मामले भारत के सामान्य कानून के तहत आते हैं जो हमारे देश के सभी नागरिकों पर लागू होता है। मुसलमानों के साथ भी अन्य नागरिक की तरह ही व्यवहार किया जाता है और उनके साथ कोई विशेष व्यवहार नहीं किया जाता है।

    यदि मुस्लिम पर्सनल लॉ को समाप्त कर दिया जाए तो एक हिंदू को क्या लाभ मिलेगा ?

    मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म करने से हिंदुओं को कुछ भी लाभ नहीं होगा। क्यों?

    मुस्लिम पर्सनल लॉ केवल निम्न मामलों के लिए लागू होता है:

    1. मुसलमानों के बीच विवाह,
    2. मुसलमानों के बीच तलाक,
    3. मुसलमानों से पैदा हुए बच्चों के लिए विरासत और
    4. वक्फ निकाय जो मुसलमानों के लिए संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं

    अगर आप भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा शासित चार नागरिक मामलों को ध्यान से देखें, तो सभी चार नागरिक मामले केवल मुसलमानों के बीच ही हैं।

    क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ को समाप्त कर दिया जाए तो एक हिंदू को क्या लाभ होगा?
    कुछ भी नहीं!

    क्या भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ को समाप्त करने से राष्ट्र को क्या लाभ होगा?
    बिल्कुल कुछ नहीं!

    हिंदू, जैन, सिख और अनुसूचित जनजाति भी विशेष विशेषाधिकार का आनंद प्राप्त करते हैं।

    हिंदुओं को एचयूएफ(HUF) के माध्यम से पैसे बचाने का एक विशेष विशेषाधिकार प्राप्त है

    “हिंदू पर्सनल लॉ” के तहत, एचयूएफ (हिंदू अविभाजित परिवार) नामक एक प्रावधान है जो हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों को एचयूएफ बनाकर कर टैक्स बचाने की अनुमति देता है। एचयूएफ योजना का उपयोग कर टैक्स बचत को नीचे दिखाया गया है।

    https://cleartax.in/s/huf-hindu-undivided-family

    हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) योजना के तहत यह कर बचत केवल हिंदू, बौद्ध, जैन और सिखों को पैसे बचाने की अनुमति देती है। यह योजना भारत के मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी नागरिकों के लिए नहीं है।

    क्या आपने कभी समान नागरिक संहिता की मांग करने वाले “लोगों ” को इस बारे में बोलते देखा है?

    समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार होने पर इस विशेषाधिकार का क्या होगा?

    अनुसूचित जनजाति हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अंतर्गत नहीं आती है

    अनुसूचित जनजाति हिंदू होने के बावजूद भी, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अंतर्गत नहीं आती है

    हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 कहता है:

    “उप-धारा (1) में किसी भी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम में निहित कुछ भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं होगा …”

    हिंदू विवाह अधिनियम, 1955

    https://indiankanoon.org/doc/1922953/

    झारखंड के माननीय उच्च न्यायालय ने ग़ौर किया:

    “अपीलकर्ता द्वारा यह भी स्वीकार किया जाता है कि “याचिका के पक्षकार दो आदिवासी हैं। जो अन्यथा हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन उनकी शादी हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के दायरे से बाहर है, जो धारा 2(2) की धारा 4 के आलोक में है। इस प्रकार केवल उनके संताल रीति-रिवाजों और उपयोग द्वारा शासित होते हैं। “

    झारखंड के माननीय उच्च न्यायालय ने

     https://indiankanoon.org/doc/169899294/

    समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार होने पर अनुसूचित जन जातियों के लिए विशेष विशेषाधिकारों का क्या होगा?

    संविधान और समान नागरिक संहिता – अनुच्छेद 44

    संविधान का अनुच्छेद 44 भारत के समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के बारे में बताता है।

    अनुच्छेद 44 “निर्देशक नीतियां/सिद्धांत” नामक एक खंड के अंतर्गत आता है। “निर्देशक नीतियां/सिद्धांत” खंड के तहत कोई धारा अदालत द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन क़ानून बनाने में सरकार द्वारा विचार किया जा सकता है।

    क्या संविधान केवल समान नागरिक संहिता की बात करता है?

    समान नागरिक संहिता के अलावा, संविधान की निर्देशक नीतियां निम्नलिखित की बातों की भी सिफारिश करती हैं:

    1. अनुच्छेद 47 “पोषण और जीवन स्तर को ऊपर उठाने, सार्वजनिक स्वास्थ्य और शराब के निषेध” के बारे में बोलता है।

    अनुच्छेद 47 कहता है:

    “राज्य, विशेष रूप से, कमाई में असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, और स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेगा, यह न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले या विभिन्न व्यवसायों में लगे लोगों के समूहों के बीच भी असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेगा।” “

    अनुच्छेद 38

    • हमारे देश में पोषण की क्या स्थिति है?
    • हमारे देश में जीवन स्तर का स्तर क्या है?
    • हमारे देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे की क्या स्थिति है? समान नागरिक संहिता की बात करने वाले कितने राजनेता सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाते हैं? यह हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र की स्थिति के बारे में बहुत कुछ कहता है।
    • क्या सरकार ने सभी राज्यों में शराबबंदी लागू कर दी है?

    2. अनुच्छेद 38 “कमाई की असमानताओं को कम करने और स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को समाप्त करने” के बारे में बोलता है।

    अनुच्छेद 38 कहता है:

    “राज्य, विशेष रूप से, कमाई में असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, और स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेगा, यह न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले या विभिन्न व्यवसायों में लगे लोगों के समूहों के बीच भी असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेगा।” “

    अनुच्छेद 38

    हकीकत क्या है?

    मई 2022 में प्रधान मंत्री को आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी भारत में असमानता की स्थिति के अनुसार, यदि आप 25,000 रुपये या उससे अधिक का वेतन कमाते हैं, तो आपका वेतन भारत में अर्जित कुल मजदूरी के शीर्ष 10% में है।

    https://thewire.in/economy/india-inequality-report-wages-mgnregs

    भारत के 1% सबसे अमीरों के पास हमारे देश की कुल संपत्ति का 58% हिस्सा है और शीर्ष के 10% आबादी के पास हमारे देश की 73% संपत्ति है।

    https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/indias-richest-1-corner-73-of-wealth-generation-survey/articleshow/62598222.cms

    अनुच्छेद 38 और 47 भी उन्हीं “निदेशक नीतियों/सिद्धांतों” के अंतर्गत आते हैं जिनमें समान नागरिक संहिता की सिफारिश की गई है।

    जो लोग अनुच्छेद 44 की बात करते हैं, वे अनुच्छेद 38 और 47 पर चुप क्यों हो जाते हैं ?

    हम अपने आदरणीय पाठक से पूछते हैं, भारत के लोगों के लिए कौन सी समस्या अधिक महत्वपूर्ण है
    – बेहतर पोषण, बेहतर जीवन स्तर, बेहतर स्वास्थ्य, कमाई की असमानता को कम करना, या सभी को विवाह, तलाक और विरासत के लिए समान नागरिक संहिता का पालन करना?

    भारत के लिए समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग

    विधि आयोग क़ानूनी विशेषज्ञों का एक पैनल है और इसकी अध्यक्षता एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करते हैं।
    वे क़ानूनी सुधार पर शोध करते हैं और भारत सरकार को सलाह देते हैं।
    2016 में, क़ानून और न्याय मंत्रालय ने भारत के 21वें विधि आयोग को समान नागरिक संहिता से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए कहा। 2 साल के शोध के बाद विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की।

    विधि आयोग के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान ने कहा:

    “समान नागरिक संहिता संभव नहीं है, यह एक विकल्प भी नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत कानून(पर्सनल लॉ) अनुच्छेद 25 के तहत संविधान का हिस्सा हैं और इसे किसी भी परिस्तिथि में समाप्त नहीं किया जा सकता है। यह एक ग़लतफ़हमी है। यहां तक ​​कि अगर कोई ऐसा कानून लेकर आता है, जो संविधान का उल्लंघन करता है, तो उसे खारिज कर दिया जाएगा।” “

    न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान

    https://www.news18.com/news/india/uniform-civil-code-is-not-possible-its-not-even-an-option-law-commission-chairman-1595623.html

    समान नागरिक संहिता पर डॉ. अम्बेडकर की राय

    हमारे संविधान के जनक डॉ. अम्बेडकर ने टिप्पणी की:

    “यह पूरी तरह से संभव है कि भविष्य की संसद विचार करके एक प्रावधान ला सकती है कि संहिता केवल उन लोगों पर लागू होगी जो घोषणा करते हैं कि वे उससे बंधे रहने के लिए तैयार हैं, ताकि शुरुआती दौर में संहिता का आवेदन विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक हो ।” “

    संविधान सभा वाद-विवाद, खंड VII, 3 दिसंबर 1948

    जैसा कि आप देख सकते हैं, डॉ. अम्बेडकर चाहते थे कि समान नागरिक संहिता केवल उन्हीं के लिए लागू की जाए जो इसे स्वेच्छा से स्वीकार करें। हम अपने संविधान के पिता के ज्ञानपूर्ण शब्दों को नज़रअंदाज़ कैसे कर सकते हैं?

    “एक राष्ट्र, एक कानून” – एक भ्रम

    कई लोग सोचते हैं कि अगर हम मुसलमानों के लिए पर्सनल लॉ हटाते हैं, तो पूरे देश में हमारा एक ही कानून होगा। अगर वे संविधान को ध्यान से पढ़ेंगे, तो वे समझेंगे कि भारतीय समाज के कई गैर-मुस्लिम वर्गों को छूट दी गई है।

    अनुच्छेद 371 (ए) से (आई) और अनुच्छेद 244 (2) और 275 (1) के तहत भारत के संविधान की छठी अनुसूची परिवार के संबंध में असम, नागालैंड, मिजोरम, आंध्र प्रदेश और गोवा राज्यों को कुछ छूट प्रदान करती है।

    आइए अनुच्छेद 371A को देखें।

    भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371ए, नागालैंड राज्य को छूट प्रदान करता है:

    (i) नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं,
    (ii) नागा प्रथागत कानून और प्रक्रिया,
    (iii) नागा के अनुसार निर्णयों को शामिल करते हुए दीवानी और आपराधिक न्याय का प्रशासन प्रथागत कानून, और
    (iv) भूमि और उसके संसाधनों का स्वामित्व और हस्तांतरण

    अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों के लोगों को भी इसी तरह के छूट दिए गए हैं।

    हमारा कानून आपराधिक प्रक्रिया में भी छूट की अनुमति देता है

    क्या आप जानते हैं कि हमारे पास आपराधिक प्रक्रिया में भी अपवाद हैं?

    दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973, नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं है। क्या “एक राष्ट्र, एक कानून” कहने वाले सार्वजनिक रूप से घोषणा करेंगे कि वे उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए सभी आपराधिक और नागरिक छूटों को हटा देंगे?

    अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 (अधिनियम/आईटीपीए) वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाता है।
    लेकिन, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में अलग से “लाल बत्ती” क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है जहां वेश्यावृत्ति कानून के दाएरे में आते हैं । देश के कई अन्य हिस्सों में वेश्यावृत्ति अवैध है। आश्चर्य है कि “एक राष्ट्र, एक कानून” का क्या हुआ?

    टिप्पणी: क्या आप जानते हैं कि पुरुष और महिला के लिए वेश्यावृत्ति की सजा अलग-अलग है? वेश्यावृत्ति के आरोप में महिला को 6 महीने से लेकर एक साल तक की जेल हो सकती है। वेश्यावृत्ति के आरोप में आरोपित व्यक्ति को 7 दिन से 3 महीने तक की कैद हो सकती है। लैंगिक समानता या लैंगिक भेदभाव? आप तय करें।

    क्या एक धर्मनिरपेक्ष देश धर्म के आधार पर विशेष विशेषाधिकार दे सकता है?

    कई लोगों का तर्क है कि चूंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए किसी विशेष धर्म को विशेष विशेषाधिकार की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हकीकत अलग है।

    सिखों को विशेष विशेषाधिकार प्राप्त हैं

    भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कहता है कि सभी नागरिकों को अधिकार होगा:
    “बिना हथियार के शांतिपूर्वक ईकठा हों “। हालाँकि, सिखों के लिए उनकी धार्मिक मान्यताओं के कारण कृपाण ले जाने की छूट है।

    भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में कहा गया है:

    “कृपाण पहनना और धारण करना सिख धर्म के पेशे में शामिल माना जाएगा” “

    अनुच्छेद 25

    सिख हवाई अड्डे पर भी कृपाण ले जा सकते हैं।

    https://www.indiatoday.in/india/story/sikhs-kirpan-allowed-within-airports-aviation-security-curved-dagger-1925251-2022-03-14

    क्या समान नागरिक संहिता के नाम पर सिखों के लिए इस प्रावधान को सरकार बदल देगी?

    सार्वजनिक नग्नता के लिए दिगंबर जैन भिक्षुओं और साधुओं को दी गई छूट

    भारतीय दंड संहिता की धारा 294 सार्वजनिक रूप से अश्लील कृत्यों या शब्दों के लिए दंड का प्रावधान करती है, लेकिन सार्वजनिक नग्नता के लिए दिगंबर जैन और अन्य साधुओं के लिए छूट है।

    जैन साधु और धर्मगुरु तरुण सागर ने हरियाणा राज्य विधानसभा में नग्न अवस्था में 40 मिनट का भाषण दिया था

    Jain monk naked in Haryana Assembly
    जैन दिगंबर साधु तरुण सागर नग्न होकर हरियाणा विधानसभा को संबोधित करते हुए
    Naked Sadhus at Kumbmela
    कुंभ मेले में नग्न साधु

    भारतीय दंड संहिता की धारा 294 क्या कहती है?

    क्या यह धार्मिक मान्यताओं के आधार पर दिया गया छूट नहीं है?

    “संथारा” नामक जैन अनुष्ठान के लिए दी गई छूट

    “संथारा” एक जैन धार्मिक प्रथा है जिसके अनुसार मृत्यु तक एक कर्मकांड उपवास रखा जाता है । “संथारा” की तुलना आत्महत्या से करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी।

    https://www.thehindu.com/news/national/Supreme-Court-lifts-stay-on-Santhara-ritual-of-Jains/article60295094.ece

    क्या यह जैनियों के लिए उनके धर्म के आधार पर एक विशेष विशेषाधिकार नहीं है?

    गोवा नागरिक संहिता के अनुसार हिंदू पुरुष दूसरी पत्नी ले सकता है

    गोवा के अन्यजाति हिंदू उपयोग और रीति-रिवाज 1880 की आज्ञा के अनुच्छेद 3, हिंदू पुरुषों को कुछ शर्तों के तहत दूसरी पत्नी से शादी करने की अनुमति देता है जैसे:

    1) पहली पत्नी के 25 साल की उम्र तक बच्चे नहीं हैं 
    2) पहली पत्नी के पुरुष बच्चे नहीं हैं और उसने 30 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, आदि ।

    टिप्पणी: पुरुष बच्चों को वरीयता दी जाती है। लैंगिक समानता या लैंगिक भेदभाव? आप तय करें।

    यह प्रावधान स्पष्ट रूप से भारतीय दंड संहिता और हिंदू विवाह अधिनियम दोनों के विपरीत है, जो हिंदू पुरुषों के लिए बहुविवाह को प्रतिबंधित करता है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि गोवा नागरिक संहिता अन्य धर्मों के पुरुषों को एक से अधिक विवाह करने की अनुमति नहीं देता है।

    क्या यह हिंदू पुरुषों के लिए उनके धर्म के आधार पर एक विशेष विशेषाधिकार नहीं है?

    पिछली बार कब सार्वजनिक रूप से इस पर चर्चा की गई थी?

    हिंदू व्यक्तिगत कानून (पर्सनल लॉ) और दक्षिण भारतीय शादियां

    हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 2 (g) एक चाचा को अपनी भतीजी से शादी करने से रोकता
    है। अधिनियम कहता है:

    “निषिद्ध संबंध की डिग्री”-दो व्यक्ति निषिद्ध संबंध की डिग्रियों के भीतर कहे जाते हैं- (IV) यदि वे भाई और बहन, ताया, चाचा और भतीजी, मामा और भांजी, फूफी और भतीजा, मौसी और भांजा या भाई-बहिन के बच्चे, भाई-भाई के बच्चे अथवा बहिन-बहिन के बच्चे हों । ” “

    हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 2 (g)

    https://indiankanoon.org/doc/590166/ 

    https://www.latestlaws.com/bare-acts/hindi-acts/79

    दक्षिण भारत में, हिंदुओं के बीच चाचा और भतीजी के बीच विवाह करने का एक आम रिवाज है।

    समान नागरिक संहिता के नाम पर क्या इन शादियों को रद्द कर देना चाहिए क्योंकि ये हिंदू व्यक्तिगत कानून (पर्सनल लॉ) के खिलाफ हैं?

    क्या दक्षिण भारतीय हिंदुओं को हिंदू व्यक्तिगत कानून (पर्सनल लॉ) का पालन करने और चाचा और भतीजी के बीच विवाह नहीं करने के लिए मजबूर किया जा सकता है?

    लैंगिक समानता और व्यक्तिगत कानून

    समान नागरिक संहिता की मांग करने वालों का दावा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ लैंगिक समानता के खिलाफ हैं, इसलिए हमें समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है। मामले की सच्चाई यह है कि हिंदू पर्सनल लॉ में भी कुछ धाराएं लैंगिक समानता के खिलाफ हैं।

    टिप्पणी: इस्लामी कानून में लैंगिक समानता का मुद्दा एक विस्तृत प्रतिक्रिया का पात्र है और इसलिए इसे इस लेख में शामिल नहीं किया गया है।

    हिंदू पर्सनल लॉ के अनुसार:

    1. पति के साथ रहने वाली विवाहित महिला अपने दम पर बच्चा गोद नहीं ले सकती
    2. हिंदू विधवाओं को ससुराल और माता-पिता से बहुत सीमित भरण-पोषण का अधिकार प्राप्त है।

    माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक हिंदू व्यक्ति का तलाक कबूल किया जिसकी पत्नी ने अपने पति के माता-पिता के साथ रहने से इनकार कर दिया था ।

    माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने कहा:

    “एक हिंदू समाज में, माता-पिता का भरण-पोषण करना पुत्र का एक पवित्र दायित्व है।” उन्होंने यह भी बताया “भारत में एक हिंदू बेटा शादी करने पर, पत्नी के कहने पर अपने माता-पिता से अलग होना एक सामान्य प्रथा या वांछनीय संस्कृति नहीं है, खासकर तब जब परिवार में एक बेटा ही कमाने वाला इकलौता सदस्य हो। ” “

    माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों

    https://indiankanoon.org/doc/130314186/

    हम आदरणीय पाठक से पूछते हैं:

    1. अगर शादी और तलाक में धर्म की भूमिका नहीं होनी चाहिए, तो माननीय जजों ने “हिंदू समाज” और “हिंदू पुत्र” का जिक्र क्यों किया?
    1. अगर वह आदमी गैर-हिंदू होता, तो क्या फैसला अब भी वैसा ही होता?
    1. यदि एक हिंदू पति अपने हिंदू पत्नी के माता-पिता के साथ रहने से इंकार कर देता है, इस कारण से अगर हिंदू पत्नी तलाक मांगती है तो क्या फैसला वही होगा?

    हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और लैंगिक समानता

    हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1955 के तहत, पत्नी सहदायिक नहीं है।

    टिप्पणी: एक सहदायिक वह व्यक्ति होता है जिसे विरासत में अन्य लोगों के साथ समान हिस्सा प्राप्त होता है।

    संपत्ति पहले वर्ग- I के वारिसों को हस्तांतरित होती है, और यदि कोई नहीं है, तो वर्ग- II वारिसों को। पुत्रों को वारिस वर्ग-I माना जाता हैं लेकिन बेटियों को वारिस नहीं माना जाता हैं, पुरुष वंश को वरीयता दी जाती है।

    यदि एक हिंदू दंपति निःसंतान है, तो दोनों पति-पत्नी की स्वअर्जित संपत्ति पति के माता-पिता के पास जाती है, भले ही उन्होंने बहू को बाहर निकाल दिया हो। पत्नी के माता-पिता को अपनी निःसंतान पुत्री की संपत्ति से कुछ नहीं मिलता।

    क्या यह लैंगिक समानता या लैंगिक भेदभाव नहीं है ? आप तय करें।

    बहुविवाह – अकेले मुस्लिम पुरुष एक से अधिक पत्नियों से विवाह करते हैं – एक कल्पित कथा

    कई लोगों का आरोप है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के कारण मुस्लिम पुरुषों को बहुविवाह का विशेषाधिकार दिया जाता है और इसलिए समान नागरिक संहिता को लाया जाना चाहिए। यह एक मिथक है कि मुस्लिम पुरुष अधिक बहुविवाही होते हैं।

    बहुविवाह पर सरकारी जनगणना के अनुसार, हिंदू (5.8%), मुस्लिमों (5.7%) की तुलना में अधिक बहुविवाही हैं।
    15.25% के साथ आदिवासियों (कई हिंदू हैं) में बहुविवाह का प्रतिशत सबसे अधिक है।

    Polygamy Census - 1991
    Polygamy Census -1991 Scroll.in

    https://scroll.in/article/669083/muslim-women-and-the-surprising-facts-about-polygamy-in-india

    आदिवासी पुरुष, पूर्व सरपंच ने एक ही समय में तीन महिलाओं से की शादी

    Tribal man marries three

    Tribal man marriage Invitation

    https://timesofindia.indiatimes.com/city/indore/tribal-man-marries-his-three-girlfriends-in-alirajpur-district/articleshow/91273040.cms 

    यदि हिंदू कानून में बहुविवाह निषिद्ध है, तो इस आदिवासी व्यक्ति ने एक से अधिक विवाह कैसे किए?

    कोई भी आश्चर्य कर सकता है कि अगर कानून में हिंदुओं को एक से अधिक विवाह करना मना है, तो उनके यहाँ मुसलमानों की तुलना में अधिक बहुविवाह कैसे हो रहे है?

    यदि हिंदू कानून बहुविवाह को प्रतिबंधित करता है, तो आदिवासी सबसे ज़्यादा बहु विवाहित कैसे होते हैं?

    आप “मुसलमानों की जन्म दर” के कथित खतरे के बारे में पढ़ सकते हैं । यहाँ

    एकता या एकरूपता ?

    इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, आइए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय पर एक नज़र डालते हैं।

    “भारत में धर्मनिरपेक्षता का सार विभिन्न प्रकार के लोगों की मान्यता और उनका संरक्षण है, विविध भाषाओं और विभिन्न मान्यताओं के साथ, उन्हें एक साथ रखकर एक संपूर्ण अखंड भारत का निर्माण करना है। अनुच्छेद 29 और 30 केवल मौजूदा मतभेदों को बनाए रखने की कोशिश करते हैं, और साथ ही, लोगों को एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए एकजुट करते हैं।”- टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य” “

    सर्वोच्च न्यायालय

     https://indiankanoon.org/doc/512761/

    जरूरी नहीं कि एक संयुक्त राष्ट्र में एकरूपता हो। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका एक अच्छा उदाहरण है। अमेरिका में प्रत्येक राज्य का एक अलग संविधान और अलग आपराधिक कानून हैं। इसने न तो उस देश को किसी भी रूप में कमजोर किया है और न ही इसकी एकता या अखंडता को प्रभावित किया है। देश की अखंडता को बनाए रखने में समान नागरिक संहिता की कोई भूमिका नहीं है।

    चूंकि समान नागरिक संहिता सभी धर्मों के लोगों और उनके प्रथाओं को प्रभावित करेगी, जिन्हें वे पवित्र मानते हैं, इसलिए देश के अलग अलग भाग से बहुत अधिक विरोध और मतभेद होना तय है। यह “विविधता में एकता” के सिद्धांत को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, यह सिद्धांत जिसे हम भारतीयों ने पिछले 75 वर्षों से मानते आ रहे है।

    एकरूपता के नाम पर यदि सिखों को कृपाण न ले जाने के लिए कहा जाए, तो आपको क्या लगता है कि उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी?

    एकरूपता के नाम पर, यदि आदिवासियों को उनके द्वारा दिए गए अपवादों से वंचित कर दिया जाता है, तो आपको क्या लगता है कि उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी?

    स्पष्टता की कमी

    अगर सरकार समान नागरिक संहिता लाती है, तो हिंदुओं, सिखों, जैनियों, अनुसूचित जनजातियों और ईसाइयों के व्यक्तिगत मामलों (पर्सनल लॉ) का क्या होगा? क्या उन्हें पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाएगा? क्या सभी व्यक्तिगत कानूनों (पर्सनल लॉ) के सर्वोत्तम अंशों को चुनकर एक समान नागरिक संहिता बनाया जाएगा? यदि हां, तो प्रत्येक व्यक्तिगत कानून (पर्सनल लॉ) में “सबसे अच्छा क्या है” तय करने के लिए क्या मापदंड होंगे? ये सभी प्रश्न के स्पष्ट उत्तर अब तक नहीं हैं।

    यह ध्यान रखना जरूरी है हालांकि सरकार समान नागरिक संहिता के बारे में काफी समय से बोल रही है, उन्होंने समान नागरिक संहिता का “मसौदा” अब तक प्रस्तुत नहीं किया है न समझाया है कि वे समान नागरिक संहिता का मसौदा कैसे तैयार करेंगे और इसे कैसे लागू करेंगे।

    निर्णय

    बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, सभी के लिए मुफ्त शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण आदि जैसे महत्वपूर्ण और जरूरी मामले समय की जरूरत है और इसलिए इन मामलों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है न कि व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक और विरासत से संबंधित कानूनों पर।

    हमें पाठक को याद दिलाना चाहिए कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 38 और 47 में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, शराबबंदी और कमाई की असमानता को दूर करने से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों के बारे में बताया गया है, लेकिन समान नागरिक संहिता की मांग करने वालों की ओर से इन मामलों पर गहरी ख़ामोशी है। क्या इन मामलों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है या हमें समान नागरिक संहिता चाहिए ? आप ही फ़ैसला करें!

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